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Contents
- 1 Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana: Loan of Rs. 5 lakh
- 2 Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana- बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
- 3 Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Aim
- 4 Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Terms / key Features
- 5 Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Apply Online
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana: Loan of Rs. 5 lakh
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना इस योजना को राज्य के अप्ल्संख्यक लोगो के लिए शुरू की जा रही है । बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराती है। अल्पसंख्यक लोन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार ने 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर इस वर्ष 100 करोड़ करने का भी फैसला किया है। जिससे अल्पसंख्यक युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जा सके।राज्य सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना की शुरुआत की है।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana- बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध , और ईसाई धर्म ) लोगो के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिहार अल्पसंख्यक लोन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार लोगो को अपना खुद का व्यवसाय शरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दरों पर मुहैया करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में नामांकित होने पर 10 % आरक्षण के प्रावधान से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Aim
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। उन्हें आत्म निर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक लोन मुहैया कराया जाएगा।इस योजना का उद्देश्य राज्य में बड़ती बेरोजगारी को कम करना है । इस योजना के तहत राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Terms / key Features
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Eligibility Criteria
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 50के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का इस योजना के तहत लोन लेने के लिए बेरोजगार होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं होना चहिए।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की या उसके परिवार की सालाना आय 4 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए
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Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Required Documents
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Reen Yojana Apply Online
STEP-1: इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको इस योजना की OFFICIAL WEBSITE पर जाना होगा।
STEP-2: अब आपको होम पेज पर इस योजना के आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड करना है।
STEP-3: अब आवेदन पत्र में आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और उसे बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच कर संबंधित अल्पसंख्यक विभाग में जमा करवा दे।
STEP-4: इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा ।
Contact US
बिहार राज्य मंत्रालय वित निगम (+91) 61222-04975
फैक्स नंबर : (612)2215-995
ईमेल आईडी : minocorpatna@gmail.com
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बिहार अल्पसंख्यक लोन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार लोगो को अपना खुद का व्यवसाय शरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दरों पर मुहैया करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत त्रैमासिक अंतराल में 5% ब्याज दर देना होगा।
इस योजना के लोन मिलने से लेकर 3 महीने की अवधि कोई ब्याज नहीं देना होगा।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लोन राशि का भुगतान समय पर कर देता हैं तो राज्य सरकार उसे ब्याज में 5% छूट प्रदान करेगी ।और साथ ही ने उन्हें भविष्य में लोन प्रदान करने में सहायता करेगी।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 50के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का इस योजना के तहत लोन लेने के लिए बेरोजगार होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं होना चहिए।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की या उसके परिवार की सालाना आय 4 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर